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लामार्टिनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की छुट्टी को लेकर छिड़ा विवाद, ट्रस्टी लेटर लिख पूछे कई सवाल - लखनऊ मार्टिन चैरिटीज

राजधानी लखनऊ के लामार्टिनियर कॉलेज के प्रधानाचार्य के छुट्टी पर जाने का मामला विवादों में घिरता जा रहा है. प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्श उत्तर प्रदेश शासन तथा लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानाचार्य को लेटर लिखा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 14, 2023, 4:41 PM IST

लखनऊ : प्रमुख सचिव न्याय की तरफ से लामार्टिनियर कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिखी गई चिट्ठी में उनके बिना बताए अवकाश पर जाने के मामले को गंभीर बताया है. उनके द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में उप प्रधानाचार्य विद्यालय का कार्यभार देखता है, परंतु उप प्रधानाचार्य का वर्तमान पद खाली है. ऐसे में मिडिल स्कूल के हेड जिसे लखनऊ मार्टिन चैरिटीज (एलसीजी) के अनुमोदन से नियुक्त किया जाता है को ट्रस्टी और गवर्नेंस के अगले आदेश तक प्रधानाचार्य के पद लेने के लिए सूचित कर दिया गया है.

जारी की गई चिट्ठी.
लामार्टिनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की छुट्टी पर विवाद.


प्रमुख सचिव ने प्रधानाचार्य को भेजें लेटर में कहा है कि 7 फरवरी 2011 की शर्त संख्या (चार) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आप एलसीजी के माध्यम से ट्रस्टीज की अनुमति के बिना छुट्टी पर नहीं जाएंगे. ऐसे में प्रधानाचार्य द्वारा 10 सितंबर 2023 से 3 माह की अवकाश स्वीकृत करने का जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस पर स्थिति स्पष्ट करे. पत्र में कहा गया है कि सर्वप्रथम लोकल कमेटी ऑफ गवर्नेंस के समक्ष अपना अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तथा लोकल कमेटी आफ गवर्नेंस के अनुमोदन के बाद ही ट्रस्टीज द्वारा आपके अवकाश प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा.

जारी की गई चिट्ठी.
लामार्टिनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की छुट्टी पर विवाद.

पत्र के दूसरे बिंदु में कहा गया है कि आपके द्वारा प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आपके द्वारा अपने नियुक्ति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया गया है अथवा नहीं. इसके अलावा पत्र में अत्यंत आवश्यकता होने पर अवकाश पर जाने की स्थिति के जो नियम और शर्ते हैं उसको लेकर सूचित किया गया है कि नहीं, इस बारे में जानकारी मांगी गई है. प्रमुख सचिव ने प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि वह अपने नियुक्ति पत्र में उल्लेखित शर्तों एवं उपरोक्त सभी नियमों का पालन करते हुए लोकल कमेटी आफ गवर्नेंस के समक्ष तत्काल अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे.






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