लखनऊ: प्रदेश के उपभोक्ता अब कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी व्यवसायिक, औद्योगिक एवं निजी संस्थानों के उपभोक्ताओं को बकाए में राहत देने के लिए पिछले साल 15 दिसंबर को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है. इस योजना के तहत इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2020 तक के उनके विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 फीसद की छूट प्रदान की गई है, जिससे बकायेदार उपभोक्ता अपना बिल आसानी से जमा कर सकें. हालांकि बिजली विभाग की इस योजना में उपभोक्ता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.
सिर्फ इतने उपभोक्ताओं ने जमा किया बिल
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.80 लाख उपभोक्ता हैं, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 69,234 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. ये सभी बकायेदारों का मात्र 10.2% है. इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 32,447 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है और इससे विभाग को 98.38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं में मध्यांचल के 21115, पूर्वांचल के 19310, पश्चिमांचल के 14844 व दक्षिणांचल के 13965 उपभोक्ता शामिल हैं. इसमें मध्यांचल से 35.34 करोड़, पूर्वांचल से 34.37 करोड़, पश्चिमांचल से 18.28 करोड़ और दक्षिणांचल से 20.39 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.