लखनऊ: विशेष जज मोहम्मद गजाली ने ट्विटर पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.
सरकारी वकील एमके सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त की तथाकथित टिप्पणी न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि जन सामान्य की भावनाओं को आहत करने वाली है. लिहाजा अभियुक्त का अपराध सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध है. ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अग्रिम जमानत देना न तो विधि सम्मत होगा और न ही समाज के लिए उचित. इस मामले की एफआईआर आईपीसी की धारा 153ए, 295ए व 505(2) के साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत थाना हजरतगंज में दर्ज हुई थी.