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लखनऊ के चार कंटेनमेंट जोन में 20 जुलाई से होगा सम्पूर्ण लॉकडाउन

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कई इलाके ऐसे हैं, जहां लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं. लखनऊ जिला प्रशासन ने अब फैसला लिया है कि आशियाना, इंदिरानगर, गाजीपुर और सरोजनी नगर में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किया जाएगा.

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Published : Jul 19, 2020, 4:25 PM IST

lockdown in lucknow
लखनऊ में लॉकडाउन

लखनऊ: राजधानी में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिन इलाकों से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए. डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि राजधानी के चार इलाकों इंदिरानगर, गाजीपुर, आशियाना, सरोजनी नगर में 20 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने यह लॉकडाउन सोमवार 20 जुलाई से लेकर शुक्रवार 24 जुलाई तक 5 दिनों के लिए लगाया है.

आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं
डीएम ने बताया कि इन सभी थाना क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं दूध, सब्जी, फल, राशन और दवा की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, बाजार और गल्ला मंडी बंद रहेगी. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इन सभी थाना क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सोमवार 20 जुलाई सुबह 5 बजे से 24 जुलाई रात 10 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

इनको रहेगी छूट
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जरूरी सेवा से जुड़े वाहन, सरकारी कर्मचारियों और मीडिया से जुड़े लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाकर आने-जाने की छूट प्रदान की है. बाकी सभी लिंकअप मार्गों पर वाहन अथवा पैदल आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अधिक कंटेनमेंट जोन बनने से पूरे थाना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मानते हुए यह कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. सीएमओ की रिपोर्ट की माने तो गाजीपुर थाने में 31, इंदिरा नगर में 21, आशियाना और सरोजनी नगर में 10-10 इलाके कंटेनमेंट जोन चिह्नित किए गए हैं.

यह रहेगी व्यवस्था

  • सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा से जुड़े लोगों को अनुमति.
  • गैर आवश्यक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
  • कंटेनमेंट जोन में प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं खुलेंगी.
  • सिर्फ मुख्य मार्ग पर वाहनों के आवागमन में छूट.
  • लिंक मार्ग पर साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे.
  • अनुमति प्राप्त वाहन ही चल सकेंगे. चार पहिया ड्राइवर समेत दो लोग, दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति की परमिशन होगी.
  • उन साइट पर निर्माण होगा, जहां निर्माण साइट पर ही मजदूर रहते हैं.
  • क्षेत्र के सभी बड़े मार्केट पूर्व की तरह बंद रहेंगे. सिर्फ राशन की दुकान, दूध, सब्जी, फल, दवा और पशु आहार की दुकानें ही खुलेंगी.


    कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. गुरुवार 16 जुलाई को एक ही दिन में करीब 308 मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है.

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