लखनऊ:पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना वायरस से हुई मौत को लेकर उनके परिजनों को 30 लाख रुपये की सहायता राशि यानी अनुग्रह राशि आर्थिक मदद के रूप में देने को लेकर आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से मरने वाले कर्मचारी-अधिकारी को सरकार अनुग्रह राशि देगी. हालांकि सरकार इन कर्मचारियों-अधिकारियों को कितनी राशि देगी. इसका सरकार ने खुलासा नहीं किया है.
डीएम प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे
जारी आदेश के अनुसार जिलाधिकारी मृतक कर्मचारियों की अनुग्रह राशि प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे. उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर उसके परीक्षण का काम किया जाएगा और फिर अनुग्रह राशि दी जाएगी.
परिजनों को मिलेगी तीस लाख की सहायता
पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वाले अधिकारी और कमर्चारियों के परिजनों को योगी सरकार 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि यानी मुआवजा देगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने बताया कि पहले ही चुनाव ड्यूटी में वर्तमान नियम के अनुसार, किसी दुर्घटना, आतंकवादी हिंसा या अन्य किसी भी घटना हिंसा आदि या अन्य कोई रोड माइंस, बम ब्लास्ट और हथियारों से हमला आदि की दशा में कर्मचारी अधिकारी की मौत पर परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है. अब इसमें कोविड-19 से निधन को भी जोड़ दिया गया है. यह सहायता दिए जाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही घोषित की है. अब इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.