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लखनऊ: पंचायती राज विभाग के पूर्व निदेशक समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ FIR के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के पूर्व निदेशक समेत 12 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखने के निर्देश दिया है. यह जानकारी मुख्यमंत्री ऑफिस से ट्वीट कर दी गई.

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Published : Feb 4, 2020, 5:06 AM IST

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.

लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है. उन्होंने पंचायती राज विभाग में परफारमेंस ग्रांट की धनराशि आवंटित करने में धांधली को लेकर पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले (सेवानिवृत्त), अपर निदेशक राजेंद्र सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक एसके पटेल, उपनिदेशक गिरीश चंद्र रजक समेत 12 जिलों के पंचायती राज अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों और सचिवों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराने के निर्देश जारी किए हैं.

पंचायती राज विभाग के पूर्व निदेशक समेत 12 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा.
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है. जानकारी के मुताबिक निदेशक पंचायती राज के पद पर रहते हुए अनिल कुमार दमेले (सेवानिवृत्त) ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस शासनादेशों की अनदेखी कर अपात्र ग्राम पंचायतों को परफारमेंस ग्रांट जारी कर दिया. इसकी विजिलेंस जांच चल रही है. विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक 31 जिलों के 1798 ग्राम पंचायतों में 1123 ग्राम पंचायतों को अनियमित रूप से परफारमेंस ग्रांट की धनराशि आवंटित की गई. इसमें अपर निदेशक राजेंद्र सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक एसके पटेल, उपनिदेशक गिरीश चंद्र रजक के खिलाफ भी जांच हो रही है.इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच चल रही है. इसमें जिला पंचायत राज अधिकारी रामकेवल सरोज, चंद्रिका प्रसाद बाराबंकी, अरविंद कुमार सिंह वाराणसी, लालजी दुबे गाजीपुर, अमरजीत सिंह सहारनपुर, मीही लाल यादव इटावा, शीतला प्रसाद सिंह देवरिया, दिनेश प्रकाश शर्मा महाराजगंज, अनिल कुमार सिंह आजमगढ़, राधा कृष्ण भारती गोरखपुर, राजेंद्र प्रसाद मथुरा, धनंजय जायसवाल आगरा, शहनाज अंसारी अलीगढ़ व संबंधित जनपदों के सहायक विकास अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों और सचिवों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने पूर्व निदेशक पंचायतीराज के विरूद्ध 409/120बी एवं धारा-7 और 13(1)(क) सपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने का अनुमोदन किया है. इसके अलावा सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्नाव में सहजनी-शकरपुर सराय मार्ग (ओ.डी.आर) के किमी एक से 16 (लम्बाई 15.78 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए 42.5 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है.

मुख्यमंत्री ने लखनऊ की तहसील सरोजनीनगर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 9.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है.


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