लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 2022-23 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने शासनादेश जारी कर दिया. जारी किए गए शासनादेश के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी एक ही शहर में स्थानांतरित हो सकेंगे.
शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार के समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारी पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उन्हें एक ही शहर व एक ही स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकेगा. इससे पति-पत्नी कमर्चारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कमर्चारियों को उनके गृह जिले तथा समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मचारियों को उनके गृह जनपद को छोड़कर इच्छा से किसी भी जनपद में ट्रांसफर करने पर प्राथमिकता से फैसला किया जा सकेगा.
सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी. युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित और पूरी तरह प्रतिबद्ध है.