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लखनऊ : दैवीय आपदा में मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. दैवीय आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार ने चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है.

सरकार ने सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है.

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Published : Feb 16, 2019, 8:54 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से जन हानि, पशु हानि और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. दैवीय आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार ने चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल दिए जाने की घोषणा की है.

सरकार ने सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है.


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुई जनहानि, पशु हानि एवं मकान क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि आपदा प्रभावितों को राहत एवं मदद पहुंचाने के कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचक निधि के दिशा निर्देशों के अनुरूप पीड़ितों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने जिले में फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करें. फसल क्षति का 24 घंटे के भीतर सर्वे कराया जाए. जिन किसानों की बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है. ऐसे प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरण किया जाए. इस संबंध में धनराशि का मांग पत्र शासन को तत्काल भेजा जाए.


राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में बेमौसम बारिश एवं कहीं-कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है. इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभावित व्यक्तियों को समय से मदद पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया है.


राज सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जिला अधिकारी को यह निर्देश भी दिया गया है कि आपदा पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यदि किसी जिले में धनराशि उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिला अधिकारी कोषागार नियम 27 के अंतर्गत धनराशि आहरित करते हुए प्रभावितों को राहत पहुंचाएं. इस धनराशि के समायोजन के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजें. प्रवक्ता के अनुसार 14-15 फरवरी को वर्षा आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति का विवरण देते हुए बताया कि दैवीय आपदा से विभिन्न जिलों में 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा पांच लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा पशु हानि भी हुई है.

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