लखनऊ :मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना की गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है. कोरोना के सक्रिय केस में निरंतर कमी आ रही है. उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय केस में वृद्धि होने के भी संकेत मिले हैं. वर्तमान में त्योहारी सीजन, ठंड के आगमन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही की वजह से कुछ क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में पूरी सावधानी बरतने की जरुरत है.
रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले सकेगा स्थानीय प्रशासन
मुख्य सचिव ने कहा कि कंटेनमेंट जोन की कार्य योजना को और सख्ती से लागू करने और निरंतर निगरानी किए जाने की आवश्यकता है. इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और नगरीय निकाय प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करके कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने तथा स्थानीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तरदायित्व दिए जाने की आवश्यकता है. लिहाजा परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन निर्णय ले सकेंगे. वैसे तो केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर प्रदेश में कहीं लॉक डाउन नहीं लगाया जा सकेगा. लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए स्थानीय प्रतिबंध लागू किया जा सकेगा. इसमें रात्रि कर्फ्यू भी शामिल है.
उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने, मास्क पहनने, स्वच्छता और सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए. साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर निर्धारित जुर्माना भी वसूला जाए. भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे मार्केट, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी का अनुपालन कराया जाए. हवाई जहाज, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में निर्गत एसओपी का सख्ती से अनुपालन किया जाए. बस, नाव अथवा यातायात के अन्य साधनों के विषय में भी कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए. कंटेनमेंट जोन के भीतर और बाहर चिकित्सीय आपातकालीन सुविधाओं, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को प्रतिबंधित रखा जाएगा.