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लखनऊः कोविड-19 को लेकर डीएम, कमिश्नर रोज सुबह 9 बजे देंगे जानकारी - मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है. इसमें उन्होंने कोविड-19 को लेकर कुछ जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

instructions regarding coronavirus
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने दिया निर्देश.

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Published : May 6, 2020, 7:28 AM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया. इस पत्र में उन्होंने प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल एवं कम्युनिटी किचन में आवश्यक व्यवस्थाएं, सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभारी अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही जिला स्तर पर व्यवस्था के अनुश्रवण के लिए एक नोडल अधिकारी की भी तैनाती करने के निर्देश दिए.

महिलाओं एवं पुरुषों के रहने की व्यवस्था
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं एवं पुरुषों के रहने एवं शौचालय की व्यवस्था अलग-अलग करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर सूचना अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग या कंटोल रूम को प्रेषित करें.

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने दिया निर्देश.
सीएम हेल्पलाइन-1076 पर करें सूचितकोविड-19 से बचाव एवं संक्रमण को रोकने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा के उपरान्त मुख्य सचिव ने समस्त ग्राम प्रधानों को यह निर्देश दिए जाए कि गांव में बाहर से किसी व्यक्ति के आने पर तत्काल जिला प्रशासन एवं सीएम हेल्पलाइन-1076 पर सूचित किया करे. और उसके लिए चिकित्सीय परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए.

चिकित्सकीय परीक्षणकर क्वारंटाइन किया जाए
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि अन्य प्रदेशों से प्रदेश की सीमा में पैदल प्रवेश करने वाले प्रवासी व्यक्तियोंं को न आने दिया जाए. पैदल व्यक्ति किसी प्रकार से किसी जिले में आ जाते हैं, तो उन्हें उन्हीं जिलों में चिकित्सकीय परीक्षण कर क्वारंटाइन किया जाए. वहीं अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी व्यक्तियों से सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी विनम्रतापूर्वक से व्यवहार करें.

मुंह न ढकने पर अर्थदण्ड
मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर बिना मास्क या रुमाल लगाए बिना न निकले. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क आदि से मुंह न ढंकने पर अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि दवाओं की दुकान पर दवाएं उचित एवं निर्धारित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध करायी जाएं. अधिक मूल्य पर दवाएं बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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