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लखनऊ: बस स्टेशनों पर तंबाकू खाने और थूकने पर रोक, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी बस स्टेशनों और दफ्तरों में तम्‍बाकू उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगा दिया है. अब तक तंबाकू का सेवन करते पकड़े जाने पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता था.

डीपो में खड़ी रोडवेज बसें
डीपो में खड़ी रोडवेज बसें

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Published : Jun 16, 2020, 9:23 AM IST

लखनऊ:कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी पूरी तरह से सतर्क है. कोविड-19 की रोकथान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी बस स्टेशनों और दफ्तरों में तम्‍बाकू उत्पादों के प्रयोग और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब परिवहन निगम के बस स्‍टेशनों पर यात्री या कर्मचारी तम्‍बाकू का सेवन करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

जारी अधिसूचना की कॉपी
परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (विपणन) अतुल त्रिपाठी ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के सेवन पर रोक को लेकर परिवहन निगम के सभी अधिकारियों को आदेश भेज दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए परिवहन निगम के सभी बस स्टेशनों, कार्यशालाओं, कार्यालय परिसर एवं अधिकृत ढाबों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के प्रयोग एवं थूकने पर रोक लगाई गई है. ऐसा करने के लिए अधिकारी अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी कर सख्ती से पालन कराएं.
आलमबाग बस टर्मिनल
बता दें कि बस स्टेशनों पर पहले से ही तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध है. स्टेशन परिसर में कहीं भी थूकने पर भी पाबंदी है. ऐसा करते पाए जाने पर बाकायदा 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जा रहा है.

अब कोरोना के कारण इस पर और कड़ाई की जाएगी. बस स्टेशनों और दफ्तरों में तम्‍बाकू उत्पादों के सेवन पर रोक को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. संबंधित अधिकारी अपने स्तर इसका पालन कराएंगे.

डीपो में खड़ी रोडवेज बसें

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