लखनऊ:कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी पूरी तरह से सतर्क है. कोविड-19 की रोकथान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी बस स्टेशनों और दफ्तरों में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर यात्री या कर्मचारी तम्बाकू का सेवन करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
लखनऊ: बस स्टेशनों पर तंबाकू खाने और थूकने पर रोक, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी बस स्टेशनों और दफ्तरों में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगा दिया है. अब तक तंबाकू का सेवन करते पकड़े जाने पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता था.
डीपो में खड़ी रोडवेज बसें
अब कोरोना के कारण इस पर और कड़ाई की जाएगी. बस स्टेशनों और दफ्तरों में तम्बाकू उत्पादों के सेवन पर रोक को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. संबंधित अधिकारी अपने स्तर इसका पालन कराएंगे.