लखनऊ : बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्महत्या से हुई मौत के मामले में निरुद्ध अभियुक्त और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान भी ले लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की गयी है.
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कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को आरोप पत्र की नकल देने के लिए नियत तिथि पर जेल से तलब करने का भी आदेश दिया है. अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
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सोमवार को अदालत में इस मामले की विवेचक और एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र में कहा गया है कि अमिताभ ठाकुर के ऊपर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य आरोप सही पाए गए हैं. विगत 27 अगस्त को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इस मामले में सत्र अदालत से अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. इस मामले की एफआईआर 27 अगस्त, 2021 को वरिष्ठ उप-निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उक्त एफआईआर में अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था. उल्लेखनीय है कि दुराचार पीड़िता और उसके साथी ने दोनों पर कथित वीडियो में उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
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