लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार, सचिव प्रताप सिंह बघेल और निदेशक सुधा सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं. न्यायालय ने आरोपों पर जवाब देने के लिए तीनों अधिकारियों को दो सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर पारित किया.
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा व रवि कुमार मिश्रा की दलील थी कि इन अधिकारियों ने कोर्ट के 14 फरवरी 2013 व 30 जुलाई 2014 के आदेशों की अवहेलना की है और जानबूझ कर रिट कोर्ट के आदेश का पिछले दस साल से अनुपालन नहीं कर रहे हैं. रिट कोर्ट के आदेशों में कोर्ट ने कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक शिक्षक समायोजित करने पर विचार करने के कहा था. अवमानना याचिका का राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह व पंकज खरे ने विरोध किया. उनकी ओर से दलील दी गई कि याचीगण नियुक्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं.