नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े एक दूसरे मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इन तीनों पर दुष्कर्म पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप तय किया गया है. ये मामला आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोपों से अलग है.
हो सकती है उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है, उनमें नरेश तिवारी, बृजेश यादव और शुभम सिंह शामिल हैं. सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 363, 366, 176 डी के अलावा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत आरोपी बनाया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद की है.
दुष्कर्म पीड़िता के दिए बयान को सीबीआई ने बनाया आधार
सीबीआई ने उन्नाव के मजिस्ट्रेट के सामने दुष्कर्म पीड़िता के दिए बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट में कहा है कि 11 जून 2017 को जब दुष्कर्म पीड़िता पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो तीनों आरोपियों ने उसे पकड़कर कार में खींच लिया. कार को कुछ दूर ले जाकर नरेश तिवारी और शुभम सिंह ने दुष्कर्म किया.
औरैया से बरामद हुई थी दुष्कर्म पीड़िता
आरोपियों ने पीड़िता को कानपुर के रास्ते में एक घर में ले जाया गया, जहां दो अनजान लोगों ने अपना चेहरा ढककर उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं दो-तीन दिनों के बाद पीड़िता को बृजेश यादव के घर ले जाया गया, जहां उसने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद पीड़िता को औरैया ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे बरामद किया.