लखनऊ : जिला जज व ईडी के विशेष जज संजय शंकर पांडेय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (money laundering case) में जेल में निरुद्ध केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन व अतीकुर्ररहमान समेत सात पीएफआई सदस्यों के विरुद्ध 3/4 पीएमएलए एक्ट के तहत आरोप तय कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को नियत की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के समक्ष सभी अभियुक्तों को जेल से लाकर कोर्ट में हाजिर किया गया.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिद्दीक कप्पन समेत 7 PFI सदस्यों पर आरोप तय - हाथरस कांड
जिला जज व ईडी के विशेष जज संजय शंकर पांडेय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (money laundering case) में जेल में निरुद्ध केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन व अतीकुर्ररहमान समेत सात पीएफआई सदस्यों के विरुद्ध 3/4 पीएमएलए एक्ट के तहत आरोप तय कर दिया है.
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला हाथरस कांड के जरिए सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने के लिए विदेशों से हुई फंडिंग के आरोपों का है. छह फरवरी, 2021 को इस मामले में सिद्दीक कप्पन व पीएफआई (पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के सदस्य अतीकुर्ररहमान के अलावा केए रउफ शरीफ, मसूद अहमद व मोहम्मद आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था. ईडी की दिल्ली इकाई विदेशी फंडिंग के मामले में पीएफआई के खिलाफ पहले से जांच कर रही थी. इस दौरान पीएफआई के सदस्य अशरफ कादिर व अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. आरोप तय किए जाने से पूर्व सभी अभियुक्तों को आरोप पढ़कर सुनाए गए व अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया. जिसके पश्चात कोर्ट ने आरोप तय करते हुए, अगली सुनवाई पर फ़ाइल पेश करने को कहा. उल्लेखनीय है कि सिद्दीक कप्पन की मथुरा में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है, हालांकि वह ईडी में दर्ज मामले में अब भी जेल में है.
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