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डीआईजी रेडियो व उनकी पत्नी समेत तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी - फ्लैट बेचने के नाम पर ठगी

सीबीआई की विशेष अदालत ने डीआईजी रेडियो व उनकी पत्नी समेत तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. तीनों पर ठगी का मुकदमा दर्ज है.

सीबीआई की विशेष अदालत
सीबीआई की विशेष अदालत

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Published : Jun 21, 2022, 10:21 PM IST

लखनऊःसीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) ने डीआईजी रेडियो अनिल कुमार, उनकी पत्नी पुष्पा व उनके साथी चंद्रपाल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने तीनों को हाजिर होने के लिए 22 जुलाई तक की मोहलत दी है. तीनों के खिलाफ महानगर थाने में रमेश कुमार नाम के व्यक्ति ने ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था.


गुडम्बा निवासी रमेश कुमार गुप्ता ने 29 अक्टूबर 2020 को दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया है कि तीनों अभियुक्तों ने एक फ्लैट बेचने की बात करते हुए 7 लाख रुपये उससे ले लिए. इसके बाद मामले में खुद को फंसता देख डीआईजी अनिल कुमार ने वादी को दो चेक दिए. लेकिन दोनों ही चेक भुगतान के लिए लगाने पर बाउंस हो गए. इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर न दर्ज करने पर हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया.

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अब मामले पर संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके पूर्व भी इनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं. वहीं, वादी के अधिवक्ता ने बताया कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को भी एक प्रार्थना पत्र भेजते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई है. कहा गया है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किए जाएं, अभियुक्तों के खिलाफ सात से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

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