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उन्नाव रेप कांड: सीबीआई ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ हत्या का आरोप हटाया

चर्चित उन्नाव कांड को लेकर सीबीआई ने आरोपी कुलदीप सेंगर को पीड़िता के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया है. क्योंकि दायर चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर को एक्सीडेंट के साजिश रचने का आरोपी नहीं बनाया गया था.

कुलदीप सेंगर से एक्सीडेंट का साजिश रचने का आरोप हटा..

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Published : Oct 12, 2019, 4:34 PM IST

नई दिल्ली:उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट के मामले में सीबीआई ने आरोपपत्र दायर कर दिया. सीबीआई ने दायर अपने चार्जशीट में कहा है कि लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ. तीस हजारी कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या की धाराओं को हटा दिया है.

कुलदीप सेंगर से एक्सीडेंट का साजिश रचने का आरोप हटा.


एक्सीडेंट का साजिश रचने का आरोप हटा
चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता के परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है. बता दें कि चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर को एक्सीडेंट का साजिश रचने का आरोपी नहीं बनाया गया है.


पीड़िता के चाचा ने सेंगर पर लगाया है आरोप
बता दें कि पीड़िता के चाचा ने इस एक्सीडेंट के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को साजिश रचने का आरोप लगाया है. एक्सीडेंट में घायल पीड़िता के वकील का अभी भी एम्स में इलाज चल रहा है. पीड़िता एम्स से डिस्चार्ज हो चुकी है. सीबीआई ने सेंगर को 2017 में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप के मामले में आरोपी बनाया है.

पिछले 10 अक्टूबर को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पीड़िता की बहन का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था. इस मामले में आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने कोर्ट को बताया था कि घटना के दिन आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लोकेशन का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है. एप्पल के वकील ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट को ये जानकारी दी थी.

पिछले 29 सितंबर को कोर्ट ने एप्पल कंपनी से घटना वाले दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लोकेशन की जानकारी मांगी थी. दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर ने कोर्ट को बताया था कि वो घटना वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. उसके बाद कोर्ट ने एप्पल कंपनी से कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन मांगी थी.

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