लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या के मामले में सीबीआई के विवेचक को 18 फरवरी को तलब किया है. साथ ही घटना की जांच समयबद्ध तरीके से करने की मांग पर सीबीआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूति अनिल कुमार व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी आरती गुज्जर की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. याचिका में सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हत्याकांड की जांच निश्चित समयसीमा के भीतर पूरी करें. घटना की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के23मई2018के आदेश से हो रही है.