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राजू पाल का हत्याकांड मामलाः मुकदमे को विचारण के लिए सत्र अदालत को भेजा - राजू पाल हत्याकांड मामले की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय भेजा गया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में मुल्जिमों का मुकदमा कमिट कर विचारण के लिए सत्र अदालत को भेज दिया है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो
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Published : Oct 22, 2021, 9:37 PM IST

लखनऊः केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यश शर्मा ने इलाहाबाद के बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके पूर्व विधायक भाई अशरफ समेत अन्य मुल्जिमों का मुकदमा कमिट कर विचारण के लिए सत्र अदालत को भेज दिया है. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 9 नवम्बर को सत्र अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.

शुक्रवार को अदालत के समक्ष अभियुक्त अतीक अहमद साबरमती जेल, अशरफ बरेली जेल व अभियुक्त फहीम अहमद चित्रकूट जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से पेश हुए. जबकि अभियुक्त रंजीत पाल, आबिद, इसरार, जावेद व गुलशन व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए.

बता दें कि 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल की दिन-दहाड़े गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी. इस गोलीबारी में देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हुई थी. जबकि दो लोग गम्भीर रू से घायल हुए थे. इस बहुचर्चित हत्याकांड से ठीक 16 दिन पहले विधायक राजू पाल की शादी हुई थी. पूजा पाल ने हत्या के इस मामले में अतीक व उसके भाई अशरफ को नामजद करते हुए थाना धुमनगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी.

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22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दिया था. जबकि पहले इस मामले की विवेचना पुलिस और बाद में सीबीसीआईडी कर रही थी. सीबीआई ने विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302 व सपठित धारा 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

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