लखनऊ:आरटीओ कार्यालय में प्रतिदिन जुर्माने के भय से वाहनों का रि-रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद बढ़ गई है. साथ ही पुराने वाहनों के ट्रांसफर किए जाने की संख्या में भी इजाफा हुआ है. अधिकारी बताते हैं कि नए नियमों के लागू होने के बाद हर महीने रि-रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या पहले की तुलना में चार गुना बढ़ गई है. जिन वाहन स्वामियों के पुराने वाहन पुन: पंजीयन में शामिल नहीं हो सकें हैं, उन्हें अब 2 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा. यह शुल्क लगातार बढ़ रहा है. इसके चलते जिन लोगों ने अब तक अपने पुराने वाहन का पुन: पंजीयन नहीं कराया है. उन पर हर रोज जुर्माना बढ़ता जाएगा.
अगर आपके वाहन के पंजीयन की अवधि खत्म हो चुकी है तो अपने वाहन के पुन: पंजीयन में बिल्कुल भी लेटलतीफी न करें. देरी करने पर 50 रुपये प्रतिदिन की दर से लेट फीस भरनी होगी. एक अप्रैल 2022 से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है. इसके साथ ही 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के पुन: पंजीयन की फीस में भी 8 गुना इजाफा किया गया है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार फीस तो तय है, लेकिन प्रतिदिन जुर्माने की राशि से लोग परेशान हो रहे हैं.
पुन: पंजीयन के लिए आने वाले आवेदन