लखनऊ : सामुहिक दुराचार के एक मामले में विवेचक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं कराने पर फास्ट ट्रैक की विशेष कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. विशेष जज फूल चंद्र कुशवाहा ने इस मामले में थानाध्यक्ष विभूति खंड के खिलाफ आईपीसी की धारा 175 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने अपने इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी के साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह को भी भेजने का आदेश दिया है.
गवाही में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट सख्त
थाना विभूति खंड से संबधित इस मामले में पूर्व एसओ और विवेचक सतेंद्र कुमार राय की गवाही होनी है, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे हैं. इस वजह से मामला लंबित चल रहा है. विशेष अदालत ने इस पर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 का नोटिस भी जारी किया था. इस पर थानाध्यक्ष विभूति खंड की ओर से जवाब दिया गया कि राज्य सरकार के कार्य में व्यस्त होने और समयाभाव के चलते समन तामील नहीं हो सका है.