लखनऊ:सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुराचार पीड़िता व उसके साथी के आत्महत्या किए जाने के मामले में आरोपी व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के सीजेएम के आदेश को चुनौती देने वाली अमिताभ ठाकुर की याचिका को जिला जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. इसके पहले आरोपी अमिताभ ठाकुर की ओर से दी गई इस याचिका पर सुनवाई के लिए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी की ओर से बताया गया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके आरोपी के खिलाफ ऐसी दो धाराएं लगाई हैं, जो किसी लोकसेवक की ड्यूटी से संबंधित है.
ऐसे मामले की कोर्ट में सुनवाई के लिए राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना आवश्यक है. लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई अनुमति नही ली है. इसके बावजूद सीजेएम ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, जो कि नियमविरुद्ध है. वहीं, सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीजेएम ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद पत्रावली को सत्र कोर्ट को सुनवाई के लिए सुपुर्द कर दिया है.