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यूपी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल को क्लीन चिट, पिता ने कहा- कोच और लाइफ गार्ड लापरवाह तो वे बेकसूर कैसे - यूपी सैनिक स्कूल ओम बुधौलिया

राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित कैप्टन मनोज पांडेय यूपी सैनिक स्कूल के स्वीमिंग पूल में डूबकर छात्र की मौत मामले में प्रिंसिपल को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. पुलिस की ओर से दाखिल चार्टशीट पर छात्र के पिता ने गंभीर सवाल उठाए हैं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 22, 2023, 5:25 PM IST

लखनऊ : राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित कैप्टन मनोज पांडेय यूपी सैनिक स्कूल में 8 सितम्बर 2023 को स्विमिंग पूल में 11वीं छात्र ओम की मौत के मामले में नया मोड़ आया है. केस दर्ज होने के 105 दिनों बाद पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर छात्र के पिता ने नाराजगी जाहिर की है. पुलिस ने चार्जशीट में वार्डन, स्विमिंग कोच और लाइफ गार्ड को तो आरोपी बनाया है, लेकिन प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी है. जिस पर छात्र के पिता ने कहा है कि लापरवाह कोच और लाइफ गार्ड को भर्ती करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की ही थी तो वो बेकसूर कैसे हुए.







बता दें, राजधानी के कैप्टन मनोज पांडेय यूपी सैनिक स्कूल के स्वीमिंग पूल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में 11वीं के छात्र ओम बुधौलिया की मौत हो गई थी। काफी विवाद के बाद मृतक छात्र के पिता व औरिया निवासी सीआरपीएफ एसएसआई मनोज बुधौलिया की तहरीर पर वार्डन राजीव वर्मा, स्वीमिंग कोच सत्या चौहान, लाइफ गार्ड हिमांशु शर्मा, प्रिंसिपल, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. लंबी पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. अब इस चार्जशीट पर मृतक छात्र के पिता ने सवाल उठाए हैं.


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ओम बुधौलिया के पिता मनोज बुधौलिया ने कहना है कि स्वीमिंग कराने वाले कोच और लाइफ गार्ड की योग्यता जांचने और उसे जिम्मेदारी सौंपने का जिम्मेदार प्रिंसिपल है. स्वीमिंग के लिए आने-जाने वाले बच्चों की गिनती की जिम्मेदारी टीचर की होती है. बावजूद इसके उनके बेटे के पुल में डूबने की सूचना काफी देर में मिली ऐसे में जो इस सबका जिम्मेदार था. उन्हें ही पुलिस ने आरोपी बनाया ही नहीं और उन्हें क्लीन चिट दे दी. इतना ही नहीं पुलिस द्वारा केस में धारा में बदलाव करते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा 304A लगाने पर भी पिता ने संदिग्ध बताया है. सरोजनीनगर इंस्पेक्टर शैलेंद्र गिरी के मुताबिक इस पूरे मामले में विवेचना व कानूनी सलाह के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है. पीड़ित पक्ष को अधिकार है, किसी जांच या फैसले को चुनौती दे सकता है.




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