लखनऊ : नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं. एक तरफ जहां राज्य सरकार आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है तो राज्य निर्वाचन आयोग भी तमाम तरह की गाइडलाइन प्रत्याशियों के लिए जारी कर रहा है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से नगर निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा, नामांकन पत्र व जमानत धनराशि निर्धारित किए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. चुनाव में महापौर पद के लिए उम्मीदवार अधिकतम 35 से 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, वहीं पार्षद पद के लिए 3 लाख और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 9 से 12 लाख रुपए की सीमा तय की गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा को निर्धारित किया गया है. जमानत धनराशि और नामांकन पत्र खरीदने के लिए कीमतों का भी निर्धारण किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं उसके अनुसार सोमवार और मंगलवार तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की तरफ से नगर निकायों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना दो से तीन दिनों में जारी हो सकती है, जिसके बाद आयोग के स्तर पर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी.
ये निर्देश जारी, जमानत राशि और अन्य खर्च की स्थिति