लखनऊः सुप्रीम कोर्ट के सामने दुराचार पीड़िता व उसके गवाह द्वारा आत्मदाह किए जाने के मामले में आरोपी घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खारिज कर दिया.
बहस के दौरान अभियोजन की ओर से रमेश कुमार शुक्ला ने कहा कि इस मामले में सह अभियुक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी है. इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय से अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका स्वीकार की गई. यह भी कहा गया कि अमिताभ ठाकुर की जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा अभियुक्त की इस मामले में भूमिका व अपराध अमिताभ ठाकुर की तुलना में गंभीर है, लिहाजा ऐसी स्थिति में उसे समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का कोई औचित्य नहीं है.