लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धोखाधड़ी के एक मामले में रायबरेली की सरेनी विधानसभा से भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह पर बुधवार को आरोप तय कर दिया. इस दौरान अभियुक्त भाजपा विधायक धीरेंद्र अदालत में मौजूद रहे.
धोखाधड़ी मामले में भाजपा विधायक पर आरोप तय, मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को - रायबरेली की सरेनी विधान सभा
यूपी के रायबरेली की सरेनी विधानसभा क्षेक्ष से भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह पर बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय किए गए. 1992 में घोखाधड़ी के मामले में उनपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी. आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 511 के तहत उनपर आरोप तय किए गए हैं.
यह मामला 28 साल पुराना है. इस मामले में उनपर लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए फर्जी मार्कशीट पेश करने का आरोप है. कोर्ट ने धीरेंद्र बहादुर सिंह पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 511 के तहत आरोप तय करते हुए अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.
दरअसल, 4 फरवरी 1992 को थाना हसनगंज में इस मामले की एफआईआर लविवि के तत्कालीन कुलसचिव अमरनाथ सिंह ने दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने लविवि में एमए में एडमिशन के लिए कानपुर विश्वविद्यालय से जारी ब्रिज कोर्स का फर्जी मार्कशीट पेश किया था. इसकी विवेचना के बाद इस मामले में धीरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 511 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.