लखनऊः एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धोखाधड़ी के एक मामले में सोमवार को बर्खास्त इंस्पेक्टर संजय राय की गवाही दर्ज की. गवाही के दौरान अभियुक्त शैलू अदालत में हाजिर रहे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.
13 अक्टूबर, 2009 को धोखाधड़ी के इस मामले की एफआईआर गोरखपुर के केडी अग्रवाल ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक उन्होंने एक जमीन खरीदी थी. जिस पर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए अभियुक्त शिवनंदन ने व्यवधान पैदा किया. इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू से इस जमीन का अवैध रुप से विक्रय अनुबंध कर लिया. विवेचना के बाद इस मामले में इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया.
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वहीं एक अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि के आपराधिक मुकदमे में न्यायिक अभिरक्षा में लेने की मांग वाली अर्जी पर अभियुक्त और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल से 12 अक्टूबर को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक और एसआई अरुण कुमार मिश्रा की अर्जी पर दिया है. अमिताभ ठाकुर एक अन्य आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. 27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआईआर उपनिरीक्षक धनंजय सिंह ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी. इस मामले में अमिताभ के साथ ही उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को भी नामजद किया गया था. हांलाकि नूतन ठाकुर सत्र अदालत से अग्रिम जमानत हासिल कर चुकी है.