लखनऊ : योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ खंडपीठ में सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए लाखों की फीस देकर विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने की परंपरा पर रोक लगा दी है. सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट में सरकारी वकील ही उसके मुकदमों की पैरवी करेंगे. हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों में जब विशेष अधिवक्ता को नियुक्त करना आवश्यक होगा, तब सम्बंधित मामले के सभी तथ्यों से महाधिवक्ता को अवगत कराया जाएगा.
दरअसल प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र (Advocate General Ajay Kumar Mishra) ने पत्र भेजकर शासन को बताया कि तमाम सरकारी विभाग और एजेंसियां सामान्य मुकदमों की पैरवी के लिए भी लाखों की फीस देकर विशेष अधिवक्ता नियुक्त कर रही हैं. इससे न केवल सरकार पर लाखों का व्यय भार बढ़ता है अपितु इससे पहले से तैनात सरकारी अधिवक्ताओं का मनेाबल भी गिरता और उनकी छवि धूमिल होती है. कहा गया कि बिना कोई कारण इंगित किए विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दे रही हैं. जिससे सरकारी खजाने पर फिजूल का भार पड़ रहा है.