लखनऊ:जिन लोगों की जमीनों पर बालू मौरंग व अन्य इमारती पत्थर का खनिज उत्पन्न है और वह लोग उसकी खुदाई करना चाहते हैं. उनके लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने निजी भूमि पर खनन के पट्टे दिए जाने का बड़ा फैसला किया है. खनिज विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं कि निजी भूमि पर खनन के पट्टे दिए जाने की अनुमति जिलाधिकारी के स्तर पर स्वीकृत कर दी जाए.
निजी भूमि पर मिलेंगे बालू-मौरंग के खनन पट्टे. खनिज विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को निजी भूमि में उपलब्ध बालू मौरंग तथा इमारती पत्थर के क्षेत्रों में खनन किए जाने के लिए अनुमति स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं. इसके अतिरिक्त कृषि भूमि पर बाढ़ से एकत्र बालू को हटाए जाने के लिए भी अनुमति प्रदान करने हेतु शासनादेश जारी करके कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं.
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निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डॉ. रोशन जैकब ने कहा है कि वर्णित शासन आदेशों की अनुक्रम में जनपदों में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण जल्द से जल्द सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही से शासन एवं निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें.
इसके अलावा विभाग की निदेशक ने अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए इंटीग्रेटेड माइंस सवर्ण सिस्टम को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं. खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण विभाग के पोर्टल पर भी कराया जाना आवश्यक है. इसमें अगर कहीं पर शिथिलता बरती गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी. ट्रांसपोर्टरों के स्तर पर डिजिटल वाहन पंजीकरण का काम भी विभाग के पोर्टल पर कराया जाना जरूरी है.
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उल्लेखनीय है कि पिछले काफी समय से राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की भूमि पर खनन पट्टों को रोक लगा रखी थी, जिससे खनिज भी काफी महंगा हो गया था, अब महंगे हुए खनिज और लोगों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि जिन लोगों के निजी भूमि पर बालू मौरंग उपलब्ध है, वह उसकी खुदाई करके खनिज निकाल सकते हैं और इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर पर उन्हें पट्टे की स्वीकृति मिल जाएगी.