उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

मृतका की मां को 5 लाख रुपये देने की शर्त पर आरोपी को जमानत, हर्ष फायरिंग में गई थी युवती की जान - Allahabad High Court Lucknow Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर के संधना थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में मारी गई एक युवती की मां को 5 लाख रुपये देने की शर्त पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त के शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

By

Published : Feb 19, 2022, 10:33 AM IST

लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हर्ष फायरिंग में मारी गई एक युवती की मां को 5 लाख रुपये देने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त के शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कृष्ण राठौर की जमानत याचिका पर पारित किया.

मामला सीतापुर जनपद के संदना थानाक्षेत्र का है. जहां एक तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में अंजू नाम की युवती की गोली लगने से मृत्यु हो गई. कहा गया कि घटना की एफआईआर किसी ने भी दर्ज नहीं कराई, हालांकि स्थानीय पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया.

वहीं, अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि घटना के दौरान सिर्फ अभियुक्त ही नहीं बल्कि वहां मौजूद अन्य लोग भी अपने असलहों से फायरिंग कर रहे थे लिहाजा यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के हर्ष फायरिंग में ही युवती की जान गई हो.

वहीं, दलील का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मृतका की मां ने अपने बयान में अभियुक्त की फायरिंग से युवती की जान जाने की बात कही है. अभियुक्त की ओर से यह भी दलील दी गई कि वह एक सरकारी कर्मचारी है और उसका कोई भी इरादा नहीं है किसी की जान लेने का. वहीं, न्यायालय ने सभी परिस्थितियों पर गौर करने के उपरांत अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढे़ं-मंदिर में स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण को लेकर दाखिल जिलाधिकारी के अवमानना याचिका खारिज

ABOUT THE AUTHOR

...view details