लखीमपुर खीरी :तिकुनिया हिंसा मामला (Tikunia Violence Case) में जिला जज की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज (Bail Rejected of three Accused) कर दी है. जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र बंजारा और रिंकू राना की जमानत याचिका जिला अदालत (Lakhimpur Kheri District Court) ने खारिज कर दी है.
जिला जज की अदालत (Lakhimpur Kheri District Court) में आज रिंकू राना, धर्मेंद्र बंजारा और उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी की जमानत पर दोपहर बाद सुनवाई शुरू हुई. अदालत में बचाव पक्ष ने तीनों आरोपियों के पक्ष में तमाम तर्क दिये और बेल के लिए अदालत से अपील की. लेकिन, अदालत में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने आरोपियों को जमानत न दिए जाने को लेकर पुरजोर पैरवी की. अदालत ने कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि तीन अक्टूबर को तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों को तीनों अभियुक्तों द्वारा महिंद्रा थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ी से किसानों को जान से मारने की नियत से कुचल कर मारना बतलाया गया है. यह बहुत ही गम्भीर अपराध है. साक्ष्यों को देखते हुए अभी जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता. अभियुक्तों को जमानत देना ठीक नहीं है.
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इसके साथ ही जिला जज मुकेश मिश्रा ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने यह भी पाया कि इन तीनों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में पहले से मुकदमे भी दर्ज हैं. ऐसे में अभियुक्तों की जमानत को अदालत ने उचित नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी.