उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

लखनऊ: मनी लांड्रिंग मामले में IRCTC के पूर्व प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज

विशेष जज (ईडी) व जिला जज अनिल कुमार ओझा ने मनी लांड्रिंग के मामले में आत्म समर्पण करने वाले IRCTC के तत्कालीन प्रबंधक केएम त्रिपाठी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

By

Published : Nov 27, 2019, 10:53 PM IST

etv bharat
लखनऊ: मनी लांड्रिंग मामले में आईआरसीटीसी के पूर्व प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ: विशेष जज (ईडी) व जिला जज अनिल कुमार ओझा ने मनी लांड्रिंग के एक मामले में आत्म समर्पण करने वाले आईआरसीटीसी (IRCTC) के तत्कालीन प्रबंधक केएम त्रिपाठी की अंतरिम जमानत अर्जी आज खारिज कर दी है. कोर्ट ने अभियुक्त की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है.

ईडी के वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक सीबीआई ने अभियुक्त के खिलाफ आय से अधिक सम्पति का एक मामला दर्ज किया था. साल 2017 में इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अभियुक्त के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी जांच शुरु की थी. विवेचना के बाद ईडी ने अभियुक्त की 1 करोड़ 38 लाख 63 हजार 443 रुपये की सम्पति जब्त करते हुए उसके खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.

4 अप्रैल, 2017 को ईडी की विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को समन जारी किया, लेकिन हाजिर नहीं होने पर तब उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. ईडी की विशेष अदालत के इस आदेश को अभियुक्त ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और 5 नवंबर, 2019 को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उसे विशेष अदालत के समक्ष 21 दिन में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details