लखनऊ :आसान किस्तों में प्लाट व डबल स्कीम का प्रचार करके जमा धन हड़पने के अभियुक्त राजेश पांडे की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कमल (Additional Sessions Judge Prafulla Kamal) ने खारिज कर दी है. अभियुक्त इनफिनटी वर्ल्ड हेलो राइड कंपनी का अधिकारी था. वहीं घर में चोरी के दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट मेधा अग्रवाल की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है.
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा व अरुण पांडेय (Assistant District Government Advocate Dushyant Mishra and Arun Pandey) का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट 13 अप्रैल 2022 को वादी प्रेम शंकर ने थाना विभूति खंड में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया है कि इनफिनटी वर्ल्ड हेलो राइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर अभय कुशवाहा है. अभियुक्त राजेश पांडे व अन्य लोग कंपनी में कार्यरत हैं. इन लोगों ने आसान किस्तों में प्लाट एवं डबल स्कीम का प्रचार करके पांच सौ करोड़ रुपये जमा किए हैं. आरोप यह भी है कि कंपनी के कर्मचारी देवेश यादव व मोनिका यादव ने वादी के साथ मीटिंग की तथा विश्वास दिलाया कि अगर कंपनी चली भी जाएगी तो भी वह जमा पैसों की गारंटी लेते हैं. इस वादे पर वादी ने कंपनी में साढ़े चार लाख से अधिक रुपए जमा किए थे. जिसे आरोपियों ने हड़प लिया तथा मांगने पर जानमाल की धमकी दी.
चोर को मिली तीन साल की सजा :घर का ताला तोड़कर जेवर व नकदी चोरी करने के आरोपी महेंद्र कुमार तिवारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट मेधा अग्रवाल ने तीन वर्ष के कारावास व 23 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष एपीओ राहुल यादव ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट शिकायतकर्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने थाना आलमबाग में दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा था कि वह 2 जून 2013 को लखनऊ से बाहर गया था तथा 4 जून 2013 को जब घर वापस आया तो गेट पर ताला लटका मिला.