लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध अभियुक्त आशीष राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.
फर्जी अधिकारी बनकर ऐंठी रकम
लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध अभियुक्त आशीष राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.
फर्जी अधिकारी बनकर ऐंठी रकम
सरकारी वकील प्रभा वैश्य के मुताबिक, अभियुक्त पर पशुपालन विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर इंदौर के एक व्यापारी से रकम ऐंठने का आरोप है. 13 जून 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इस मामले में आशीष राय, मोंटी गुर्जर और उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था.
आईपीएस अधिकारी का नाम भी शामिल
जांच में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया था. अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों और फर्जी नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है. इस मामले में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन फरार चल रहे हैं. उनकी अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है. हालांकि बाद में उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. अभी तक उन्हें हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है.