लखनऊ : उत्तर प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) खुलेंगे. परिवहन विभाग ने इसके लिए पॉलिसी में बदलाव कर दिया है. अभी तक एक जिले में एक ही एटीएस खुल सकता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन करते हुए एक (Transport Department changed the policy) जनपद में तीन खुल सकेंगे. गुजरात में एक जिले में 10 एटीएस खोले जा सकते हैं. यूपी के सभी जिलों में तीन-तीन एटीएस खोलने के लिए जल्द ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की जाने की तैयारी है. जिस दिन एसओपी जारी की जाएगी उसके बाद से आवेदन किए जा सकेंगे. निजी हाथों में एटीएस की कमान होगी. ऐसे में 'पहले आओ पहले पाओ' की पॉलिसी भी लागू की जा रही है. एक जिले में तीन एटीएस खुलने से वाहन स्वामियों के पास वाहनों की फिटनेस कराने के विकल्प होंगे, जिससे वे लूट का शिकार होने से बच सकेंगे.
अधिकारियों ने बताया कि एटीएस की स्थापना के लिए आवेदन के समय आवेदक को निर्धारित भूमि के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. अगर स्वामित्व उपलब्ध नहीं है और वह भूमि पट्टे या भाड़े पर लेने का इच्छुक है तो उसे उसे भूमि को न्यूनतम 10 साल की अवधि के लिए भाड़े पर दिए जाने से संबंधित ₹100 के ज्यूडिशल स्टैंप पेपर पर भूमि स्वामी का एनओसी और संबंधित भूमि के स्वामित्व का प्रमाणीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. भूमि पट्टे पर लिए जाने का रजिस्टर्ड डीड प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा. एटीएस के परिसर में वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार होने चाहिए जिससे वाहनों का आवागमन बाधित न हो. परिसर तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम सात मीटर होनी चाहिए. एटीएस में प्रवेश और विकास के समय वहां की पूरी डिटेल नोट की जाएगी जिससे यह जानकारी हो सकेगी कि वाहन कितने समय तक केंद्र में मौजूद रहा.
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 'किसी आवेदक को वर्तमान में संचालित एटीएस को शामिल करते हुए प्रदेश में अधिकतम तीन स्टेशन ही आवंटित किए जाएंगे. यह प्रतिबंध राज्य सरकार की तरफ से स्थापित होने वाले एटीएस पर लागू नहीं होगा. किसी एक आवेदक को एक जनपद में एक ही एटीएस स्थापित करने की अनुमति होगी. यह प्रतिबंध भी राज्य सरकार पर लागू नहीं होगा. किसी एक जिले में अधिकतम तीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन ही स्थापित किए जाने की अनुमति होगी. 'पहले आओ पहले पाओ' नीति के अनुसार नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के आधार पर किया जाएगा. कोई आवेदक तीन से अधिक परीक्षण स्टेशन के लिए सफल घोषित किया जाता है तो उसकी इच्छानुसार तीन स्टेशन आवंटित किए जाएंगे. इसके लिए आवेदक को चयन की सूचना ईमेल के माध्यम से अथॉरिटी की तरफ से दी जाएगी. सात दिन के अंदर लिखित रूप से अपनी इच्छा के तीन स्टेशन आवंटित किए जाने की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करानी होगी.
एटीएस और विभाग को मिलेगी फीस :केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फिटनेस परीक्षण शुल्क स्वचालित परीक्षण स्टेशन को और फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क और विलंब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा. एटीएस को प्राप्त होने वाले शुल्क पर दिए जीएसटी वाहन स्वामी से परीक्षण स्टेशन की तरफ से प्राप्त किया जाएगा. जीएसटी की प्रचलित प्रक्रिया और नियम के अनुसार निर्धारित समय में संबंधित विभाग को जमा करने का दायित्व एटीएस संचालक का होगा.