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फरार चल रहे सपा नेता अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा, CM योगी पर की थी विवादित टिप्पणी - Attachment notice pasted

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में फरार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर के बाहर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है. वहीं समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद व अनुराग भदौरिया की सास ने नोटिस चस्पा करने पर कई सवाल उठाए हैं.

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Published : Dec 10, 2022, 11:37 AM IST

Updated : Dec 10, 2022, 7:15 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर के बाहर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है. नोटिस में कहा गया है कि पुलिस के सामने हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. एफआईआर दर्ज होने के बाद से अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका है. वहीं समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद व अनुराग भदौरिया की सास ने कहा है कि अनुराग भदौरिया पर गलत कार्रवाई हुई है. जिस घर पर नोटिस चस्पा किया गया है वो अनुराग का नहीं है बल्कि मेरा है. नोटिस देते समय मुझे जानकारी नहीं दी गई पुलिस ने मुझसे पूछा नहीं कि ये किसका घर है. उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, राजनीतिक रूप से हमें परेशान किया गया है.

हजरतगंज इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा (Hazratganj Inspector Akhilesh Mishra) ने बताया कि अनुराग भदौरिया (Anurag Bhadoria) की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं. अनुराग के फरार होने के कारण अब उनके इंदिरानगर आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है. अनुराग भदौरिया ने अन्तरिम बेल के लिए कोर्ट में दी गई एप्लीकेशन में इसी घर का पता लिखा था. ऐसे में वहीं नोटिस चस्पा की गई है. भविष्य में इटावा स्थित अरोपी अनुराग के घर भी नोटिस चस्पा की जाएगा.



बता दें, अनुराग भदौरिया ने एक निजी न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath and his mentor Mahant Avaidyanath) के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेई (Bharatiya Janata Party's speaker Hero Vajpayee) ने उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में IPC की धारा 153ए, 295ए, 298, 504 और 505 (2) के तहत एफआईआर लिखवाई थी. इसके बाद अनुराग भदौरिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) लेने का विकल्प खुला है. लिहाजा गिरफ्तारी पर रोक (stop arrest) का आदेश नहीं दे सकते.

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Last Updated : Dec 10, 2022, 7:15 PM IST

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