लखनऊ:विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी ने म्यामांर निवासी रोहिंग्या समुदाय के साहिल की चार दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है. कस्टडी रिमांड की यह अवधि 3 मार्च की सुबह 10 बजे से शुरू होगी. उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक वसुदेव राणा की अर्जी पर दिया है. बता दें कि यह रिमांड एटीएस ने मांगी थी.
दरअसल, बीती एक जनवरी को एटीएस ने अभियुक्त को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था. इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए, 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी तथा 14 व 14सी विदेशी अधिनियम के तहत थाना एटीएस, गोमतीनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है. विवेचक का कहना था कि अभियुक्त ने बताया है कि वो म्यामांर का रहने वाला रोहिंग्या समुदाय से है. वहां दंगा होने के चलते परिवार सहित बांग्लादेश आ गया. बांग्लादेश बार्डर से वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गया. फिर खुद को भारतीय नागरिक स्थापित कराने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए.