लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से संबधित तीन अलग-अलग आपराधिक मामलो में पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने तीनों मामलों में अभियुक्तों के जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इन सभी मामलों की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.
कोर्ट ने पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट - बृजेंद्र अग्निहोत्री
एमपी-एमएलए कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय से संबधित तीन अलग-अलग आपराधिक मामलो में पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मामले पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.
वर्ष 1979 के मामले में रविदास मेहरोत्रा के अलावा बृजेंद्र अग्निहोत्री और अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506 और 426 में आरोप पत्र दाखिल है. इसकी एफआईआर लविवि के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डीपी दीक्षित ने दर्ज कराई थी.
वर्ष 1982 के मामले में रविदास के अलावा जगदीश चंद व महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 व 326 में आरोप पत्र दाखिल है. इस मामले की एफआईआर सीनियर लाइब्रेरियन केसी श्रीवास्तव ने दर्ज कराई थी, जबकि वर्ष 1985 के मामले में रविदास के अलावा प्रमोद कुमार सिंह, संजय कुमार, सुरेश पाल सिंह आजाद और राकेश वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 342, 188, 323, 452, 506 और 7 सीएलए एक्ट में आरोप पत्र दाखिल है. इस मामले की एफआईआर चंद्रशेखर आजाद छात्रावास के तत्कालीन प्रोवोस्ट ने दर्ज कराई थी. इन तीनों मामलों की एफआईआर थाना हसनगंज में दर्ज हुई थी.