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22 मार्च के बाद केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे विद्युत कर में छूट संबंधी आवेदन - latest news in hindi

22 मार्च तक ओटीएस में पंजीकरण के लिए विद्युत उपकेंद्र पर लाइन में लगकर ओटीएस का लाभ उठाया जा सकता है. वहीं, इसके बाद 23 मार्च से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. यह जानकारी निदेशक विद्युत सुरक्षा अनिल कुमार ने दी

विद्युत कर में छूट
विद्युत कर में छूट

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Published : Mar 19, 2021, 4:38 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति-2004, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 2012 तथा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना पर काम किया जा रहा है. पारदर्शिता के तहत 23 मार्च 2021 से नई औद्योगिक इकाइयों को विद्युतकर में छूट के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं को काफी आसानी होगी. बता दें कि इस योजना के लाभ पाने वाले बकायेदारों को सरचार्ज में 100% की माफी मिलेगी.

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23 मार्च से ऑनलाइन होंगे ओटीएस आवेदन
22 मार्च तक ओटीएस में पंजीकरण के लिए विद्युत उपकेंद्र पर लाइन में लगकर ओटीएस का लाभ उठाया जा सकता है. वहीं, इसके बाद 23 मार्च से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. यह जानकारी निदेशक विद्युत सुरक्षा अनिल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त डिस्कॉम, केस्को, टोरेंट पावर लिमिटेड, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के समस्त अधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश के समस्त उद्यमियों को नई व्यवस्था से अवगत कराया जा रहा है.

कहा कि विद्युत कर में छूट के संबंध में निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं. अतः विद्युत कर में छूट संबंधी आवेदन 22 मार्च 2021 तक ही ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे. इसके पश्चात समस्त आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

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