लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 14 सौ करोड़ से अधिक के स्मारक घोटाला मामले में पत्थर सप्लाई के ठेकेदार राम लखन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि लोकायुक्त के रिपोर्ट के अनुसार घोटाले की रकम कई लोगों में बंटी थी, जिनमें से अभियुक्त भी एक था. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राम लखन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया.
अपने आदेश में न्यायालय ने लोकायुक्त की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2007 एनएसई 2011 के बीच तत्कालीन प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नोएडा में स्मारकों को बनाने का निर्णय लिया. रिपोर्ट के अनुसार इस निर्माण कार्य में बड़ी मात्रा में वित्तीय धोखाधड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ, जो तत्पश्चात प्रदेश में बनी सरकार की जानकारी में आया और जांच लोकायुक्त को सौंप दी गई.