लखनऊः सीबीआई के विशेष जज अजय विक्रम सिंह ने करोड़ों के भ्रष्टाचार के एक मामले में रेलवे डिवीजनल अस्पताल उत्तर रेलवे, लखनऊ के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर उत्कर्ष बंसल की अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अभियुक्त को एक-एक लाख की दो जमानते और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अन्य शर्तों के अलावा उसे बगैर अदालत की अनुमति के भारत की सीमा से बाहर जाने पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने उसे अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का भी आदेश दिया है. सीबीआई के मुताबिक इस मामले की शिकायत डिप्टी सीवीओ/मैकेनिकल/उत्तर रेलवे विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी. सीबीआई ने उनकी शिकायत पर अभियुक्त के साथ ही तत्कालीन सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और इंचार्ज स्टोर डॉक्टर राकेश गुप्ता, तत्कालीन सीनियर डीएमओ डॉक्टर सुनीता गुप्ता, तत्कालीन फार्मासिस्ट एसएस मिश्रा और अन्य प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और साजिश और भ्रष्टाचार की गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की.