लखनऊ:प्रभारी जिला जज दिनेश चंद्र सामंत ने धोखाधड़ी के मामलों में निरुद्ध अंसल एपीआई की लखनऊ परियोजना के प्रेसिडेंट अरुण कुमार मिश्रा और डिप्टी प्रेसिडेंट हरीश गुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के अपराध को गंभीर करार दिया है.
फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और शासकीय अधिवक्ता दीपक यादव के मुताबिक अभियुक्तों पर लोगों से रकम लेने के बावजूद प्लाट नहीं देने का आरोप है. इनके खिलाफ थाना हजरतगंज में करुण सिन्धु, थाना गोमतीनगर में प्रशांत विक्रम सिंह और थाना विभुति खंड में भानु प्रताप वर्मा, संजीव अग्रवाल और शुभोजित भट्टाचार्य ने एफआईआर दर्ज कराई थी.