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आम्रपाली ग्रुप के सीएफओ की रिमांड तीन दिन के लिए बढ़ी - uttar pardesh news

मनी लॉड्रिंग के मामले में निरुद्ध आम्रपाली ग्रुप्स ऑफ कम्पनीज के चीफ फाइनेंस ऑफिसर चंद्र प्रकाश वाधवा की कस्टडी रिमांड को और तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने यह आदेश ईडी की एक अर्जी पर दिया है.

जिला सत्र एवं न्यायाधीश लखनऊ.
जिला सत्र एवं न्यायाधीश लखनऊ.

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Published : Dec 23, 2020, 8:41 PM IST

लखनऊः ईडी के विशेष जज व जिला जज दिनेश कुमार शर्मा, तृतीय ने मनी लॉड्रिंग के एक मामले में निरुद्ध आम्रपाली ग्रुप्स ऑफ कम्पनीज के चीफ फाइनेंस ऑफिसर चंद्र प्रकाश वाधवा की कस्टडी रिमांड को और तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने यह आदेश ईडी की एक अर्जी पर दिया है. 19 दिसंबर को ईडी ने अभियुक्त का चार दिन के लिए कस्टडी रिमांड हासिल किया था.

छह हजार करोड़ रुपये हड़पने का मामला
ईडी के वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक आम्रपाली गुप्स के अफसरों पर नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से सांठगांठ कर फ्लैट खरीदारों का करीब छह हजार करोड़ रुपया हड़पने व उससे अपनी सम्पति बनाने का आरोप है. ईडी इस मामले में वाधवा से पूछताछ कर रही है. 17 दिसम्बर को अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिए थे जांच के आदेश
23 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस मामले को दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फ्लैट खरीदारों की याचिका पर इस मामले की फॉरेंसिक आडिट कराई थी. जिसमें आम्रपाली ग्रुप्स ऑफ कम्पनीज के निदेशकों को फ्लैट खरीदारों की रकम में हेरफेर का दोषी पाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि आम्रपाली ग्रुप्स की कम्पनियों ने प्रथम दृष्टया फेमा व मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध कारित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आम्रपाली ग्रुप्स ऑफ कम्पनीज का रेरा मे रजिस्ट्रशन भी रद्द कर दिया था.

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