लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुराचार पीड़िता व उसके साथी के आत्महत्या करने के मामले में आरोपी व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई. इस जमानत अर्जी को सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दिया.
अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल इस जमानत अर्जी में तर्क दिया गया था कि गवाहों के बयान व घटनाक्रम को देखा जाए तो अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है. साथ ही आरोपी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. बहस के दौरान यह भी कहा गया कि जब आरोपी की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, तब बहुत से आधार एवं बिंदुओं को नहीं उठाया गया था.
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई