उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

पीड़ित और गवाह के आत्मदाह का मामला: अमिताभ ठाकुर ने दाखिल की दूसरी जमानत अर्जी, पहली हो चुकी है खारिज - former ips officer amitabh thakur

सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुराचार पीड़ित और उसके गवाह के आत्मदाह किये जाने के मामले में आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से दूसरी जमानत अर्जी पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा के सामने पेश की गई है.

पीड़ित और गवाह के आत्मदाह का मामला
पीड़ित और गवाह के आत्मदाह का मामला

By

Published : Nov 26, 2021, 10:08 PM IST

लखनऊः दुराचार पीड़ित और उसकी साथी के आत्मदाह किये जाने के मामले में अमिताभ ठाकुर (Former IPS officer Amitabh Thakur) ने दूसरी जमानत याचिका दाखिल की है. उनकी पहली जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है. पूर्व आईपीएस अधिकारी की जमानत अर्जी पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा के सामने पेश की गई है. अर्जी पर अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन को सुनने के उपरांत 30 नवंबर के लिए अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

जमानत अर्जी पर अधिवक्ता नूतन ठाकुर का तर्क था कि अगर गवाहों के बयान और घटनाक्रम को देखा जाए तो अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है. उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. बहस के दौरान यह भी कहा गया कि जब उनकी ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, तब बहुत से आधार और बिंदुओं को नहीं उठाया गया था. जिसकी वजह से नए आधार और बिंदुओं पर दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है. वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार श्रीवास्तव का तर्क था कि दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, क्योंकि इस जमानत प्रार्थना पत्र में कोई नए आधार नहीं लिए गए हैं और न ही कोई नई बात कही गई है. यह भी कहा गया कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र गुण और दोष के आधार पर निस्तारित किया गया था.

इसे भी पढ़ें- सपा की लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहे अपशब्द, पार्टी ने पद से हटाया

गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ 25 अक्टूबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार गुप्ता की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. जिस पर अदालत ने उसी दिन संज्ञान लिया था. अमिताभ ठाकुर के इस मामले को सीजीएम ने गत 8 नवंबर को सत्र न्यायालय विचारण के लिए सिपूर्द करने का आदेश दिया था. अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एसआइटी जांच की रिपोर्ट आने के बाद पिछले 27 अगस्त को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details