लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त संशोधन करने का निर्देश दिया है. इसके लिए 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो रहा है. 1 नवंबर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी. जिसके बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी. विशेष अभियान के लिए 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर तारीख रहेगी. इस अलावा 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा. 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
1 नवंबर से शुरू हो रहा है निर्वाचक नामावली में संशोधन
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त संशोधन करने का निर्देश दिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 नवंबर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी. जिसके बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 14 करोड़ 71 लाख मतदाता हैं. उन्होंने अपील की है कि सभी मतदाता सूची में शामिल हों इसके लिए अपना नाम जरूर मतदाता लिस्ट में जुड़वाएं. मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लगाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट न होने के बावजूद जांच करके 18 साल से ऊपर के मतदाता को मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं. थर्ड जेंडर जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप या ऑनलाइन के माध्यम से मतदाता बनने का भी पूरा मौका है.
1 जनवरी 2022 को अगर 18 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो रही है तो तत्काल नवीन मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं. मोबाइल एप पर ऑनलाइन अपना पता परिवर्तित करने के लिए विकल्प दिया गया है. यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र में कोई त्रुटि तो भी मोबाइल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. 1950 मतदाता हेल्पलाइन नंबर है. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने के बाद 7 दिन का समय आपत्ति के लिए भी दिया जाता है. उसके बाद स्वीकार किया जाता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को सूची भी उपलब्ध कराई जाती है जिससे, अगर कोई नाम उसमें नहीं जुड़ा है तो उसे जुड़वाया जा सकता है और अगर किसी मृतक का नाम जुड़ा है तो उसे हटाया भी जा सकता है.