लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक को हटाने पर विचार करने का आदेश राज्य सरकार को दिया. बुधवार को न्यायालय ने कहा कि 11 फरवरी को शासनादेश पारित करते हुए, स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए थे, लिहाजा अब फीस वृद्धि पर लगी रोक को हटाने पर भी विचार किया जाना चाहिए.
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल राय व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को खारिज करने की मांग की गई थी. दलील दी गई कि ये शासनादेश शैक्षिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई कि अब सरकार ने 11 फरवरी के शासनादेश के जरिए स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है. इसका आशय है कि हम सामान्य जीवन में लौट आए हैं.