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स्कूल-कॉलेज खुलने के बाद जिला प्रशासन को नियमित निरीक्षण करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्कूल-कॉलेज खुलने के बाद प्रदेश के सभी जनपदों के जिला प्रशासन को बिना भेदभाव के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों कालेजों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कई अन्य मामलों में सुनवाई के दौरान अहम निर्देश दिए.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Dec 13, 2020, 9:24 PM IST

प्रयागाराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्कूल-कॉलेज खुलने के बाद प्रदेश के सभी जनपदों के जिला प्रशासन को बिना भेदभाव के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों कालेजों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि युवा पीढ़ी कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करेगी. ऐसे में सभी मास्क पहने इसके लिए स्कूल-कॉलेजों में कड़ी निगरानी की जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने कई अन्य मामलों में सुनवाई के दौरान अहम निर्देश दिए.

हाईकोर्ट ने की प्रयागराज जिला प्रशासन की तारीफ

कोरोना संक्रमण और पार्किंग मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने पुलिसिंग के कारण प्रयागराज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मे लगातार हो रही गिरावट की तारीफ की और कहा कि लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और मेरठ में संक्रमण की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल बढ़ाने का आदेश दिया और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से इन जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों की सूची के साथ हलफनामा मांगा.

लखनऊ के पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर व मेरठ के एसएसपी ने हलफनामे दाखिल किए. लखनऊ में प्रतिदिन 300 संक्रमित मिलने की जानकारी दी और बताया कि दो किमी के फासले पर दो पुलिस कॉन्स्टेबल तैनात किये गये हैं. संक्रमण प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोर्ट ने सौ फीसदी मास्क पहनने की कड़ी निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि ट्रैकिंग ठीक से नहीं हो रही है. इसलिए तैनात पुलिसकर्मियों का नाम सहित ब्योरा दिया जाए.

माघ मेले की व्यवस्था के बारे में कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

साल 2021 के जनवरी-फरवरी में प्रयागराज में होने जा रहे माघ मेले की सुरक्षा खासकर स्नान की सुरक्षा उपायों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. वहीं स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए दूसरा गेट बनाने के फंड रिलीज होने तथा निर्माण कार्य यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ को सौपें जाने की जानकारी अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को दी जानकारी दी. अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि, एक माह मे निर्माण पूरा होने की उम्मीद है. इसपर कोर्ट ने कहा कि निर्माण मे देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

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