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कड़ाके की ठंड में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद - डीएम सूर्यपाल गंगवार

प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 वीं (schools up to class 8th closed) तक के सभी विद्यालयों को 10 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कक्षा 9 वीं से 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 6, 2024, 10:16 PM IST

Updated : Jan 7, 2024, 6:16 AM IST


लखनऊ: प्रदेश में पड़ रहे अत्यधिक ठंड और शीत लहर को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को 10 जनवरी तक बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने पहले कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को 6 जनवरी तक के लिए बंद किया था. लेकिन, बीते दो दिनों से हो रही बारिश और शीत लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ा दी है. जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सभी शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा पहले की भांति सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 तक संचालित होगी.

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स्कूलों में ठंड से बचाव के लिए दिए गए आदेश:डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सभी विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि कक्षा 9 से 12 तक के जो भी बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, उनकी ठंड से बचाव के लिए स्कूलों में व्यवस्था करें. उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक कक्षा में तापमान समय बनाए रखने के लिए रूम हीटर आदि का प्रयोग करें. इसके अलावा जिन भी विद्यालयों में क्लासेस और प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही है, उन विद्यार्थियों को बाहर खुले में ना बैठाएं. सभी तरह की एक्टिविटी स्कूल के कमरों में ही आयोजित की जाए. इसके अलावा विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म पहनने की बढ़ता को भी समाप्त कर दिया गया है. बच्चे खुद को गर्म रखने के लिए घर से किसी भी तरह का गरम कपड़ा पहन कर विद्यालय आ सकते हैं. इस पर किसी भी स्कूल प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं होगी.


स्कूल चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस का संचालन कर सकते है:जिलाधिकारी ने स्कूलों को यह भी आदेश दिया है कि अगर संभव हो तो वह बच्चों की क्लासेस को ऑनलाइन मोड में ही संचालित करे. ताकि बच्चों को इस ठंड में विद्यालय आने-जाने में दिक्कत ना हो. इसके अलावा कहा है कि यह अवकाश मात्र विद्यालय के छात्रों पर ही लागू होगा. टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से निर्णय ले सकता है. उन्होंने कहा कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है. इस आदेश को ना मानने वाले विद्यालय प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : Jan 7, 2024, 6:16 AM IST

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