लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. राजधानी में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक यह कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा सभी चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी निजी विद्यालय, महाविद्यालय को 15 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है. वहीं ऐसे संस्थान जो मान्यता प्राप्त हैं, जहां परीक्षाएं और प्रैक्टिकल होने हैं उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी परीक्षा कराने की छूट है.
लखनऊ में 8 से 16 अप्रैल तक लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
22:41 April 07
राजधानी लखनऊ में बीते 1 हफ्ते से कोरोना का संक्रमण काफी तेज हो गया है. आज राजधानी में 1300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है. शहर में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
डीएम के आदेश पर सभी शैक्षणिक संस्थान 15 अप्रैल तक हुए बंद
जनपद लखनऊ में कोविड-19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश के द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. इनमें चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है. समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. परन्तु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं, प्रैक्टिकल कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे.
8 से 16 अप्रैल तक राजधानी में लगा नाइट कर्फ्यू
लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में जिला अधिकारी के द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है. 8 अप्रैल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रत्येक दिन रात्रिकालीन कर्फ्यू
16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा. दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा. आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी. रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा. ग्रामीण लखनऊ में रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं लागू होगा. फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी. रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्ध सरकारी कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं में रत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे. हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
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लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्कों में भी लागू हुआ नियम
लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित होने वाले पार्कों में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं इन पार्कों में सुबह 7:00 से 10:00 और शाम को 4:00 से 8:00 बजे तक ही प्रवेश रहेगा. वहीं 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.